मालेगांव ब्लास्ट केस: आरोपियों की रिहाई के खिलाफ HC में अपील

Authored byएनबीटी डेस्क|नवभारत टाइम्स
Subscribe

मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। ब्लास्ट पीड़ितों के परिवार ने यह अपील की है। एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है।

Malegaon blast case

मुंबई: मालेगांव ब्लास्ट केस से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सात लोगों को बरी करने के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। यह अपील ब्लास्ट विक्टिम के परिजन निसार अहमद सैयद बिलाल सहित पीड़ित परिवार के 6 सदस्यों ने दायर की है। जुलाई 2025 को एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में केस के सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था।

एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को दी थी राहत

विशेष अदालत ने केस की जांच में कमियों को देखते हुए सभी आरोपियों को राहत दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संदेह वास्तविक सबूतों की जगह नहीं ले सकता है। अभियोजन पक्ष आरोपियों पर लगे आरोपों को संदेह से परे जाकर साबित करने में नाकाम रहा है। यह टिप्पणी करते हुए एनआईए कोर्ट ने 17 साल पुराने मामले से सभी आरोपियों को राहत दी थी। अपील में दावा किया गया है कि जांच में खामियां आरोपियों को बरी करने के आदेश को उचित नहीं ठहरा सकती हैं। अपील के मुताबिक, 31 जुलाई 2025 को दिया गया विशेष अदालत का फैसला कानूनी तौर पर गलत था। इस मामले से एक बडी साजिश का पर्दाफाश हुआ था। अपील में केस की पैरवी के लिए पहले नियुक्त की गई सरकारी वकील पर पड़े दबाव को उजागर किया गया है।

ब्लास्ट में 6 लोगों की हुई थी मौत

अपील के अनुसार, जानबूझकर एनआईए की जांच को कमजोर किया गया है। घटना के विक्टिम और घायलों के लिए न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है, इसलिए केस को लेकर दोबारा मुकदमा चलाया जाए। गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव इलाके में मोटरसाइकिल में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। आने वाले दिनों में जल्द ही अपील पर सुनवाई हो सकती है।


एनबीटी डेस्क

लेखक के बारे मेंएनबीटी डेस्कदेश, दुनिया, खेल की खबर हो या फिर सियासत के गलियारों की अंदर की बात, हर खबर आप तक पहुंचाता है NBT न्यूज डेस्क।... और पढ़ें

अगला लेख

Storiesकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर