कांजूर गांव में मेट्रो कारशेड निर्माण को बॉम्बे हाईकोर्ट से हरी झंडी, आम जनता को मिलेगी बेहतर सुविधा

नवभारत टाइम्स
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो 6 प्रोजेक्ट के लिए कांजूर गांव में कारशेड निर्माण को मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जनहित में है। इससे आम जनता को बेहतर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। कोर्ट के आदेश से प्रोजेक्ट की बाधा दूर हो गई है। एमएमआरडीए ने कोर्ट में याचिका दायर की थी।

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(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेट्रो 6 प्रोजेक्ट के लिए कांजूर गांव में कारशेड के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रोजेक्ट जनहित से जुड़ा है और इसका उद्देश्य आम जनता को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने प्रोजेक्ट की बाधा दूर कर उसे गति दी।

मेट्रो के खंभों का निर्माण कार्य बाधित हो रहा था

सीआरजेड और फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के चलते मेट्रो के खंभों के निर्माण कार्य बाधित हो रहा था, इसलिए महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को कांजूर गांव में मेट्रो के खंभों का निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश देने की मांग की थी। एमसीजेडएमए और इनवारमेंट एसेसमेंट कमिटी ने इसे कोर्ट के अधीन रहते हुए मंजूरी दी थी।

कांजूर गांव में कारशेड का रास्ता साफ

एमएमआरडीए की ओर से पेश ऐडवोकेट अक्षय शिंदे ने बताया कि अदालत की इस अनुमति से मेट्रो 6 के कांजूर गांव में कारशेड का रास्ता साफ हो गया है। सीआरजेड के चलते मेट्रो के कुछ खंभों के निर्माण की बाधा दूर हो गई है। प्रोजेक्ट के चलते जो पेड़ प्रभावित होंगे। उसके एवज में नए वृक्ष लगाए जाएंगे। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एसवी मारने की बेंच ने कहा कि संबंधित एक्सपर्ट अथॉरिटी ने इस विषय पर विचार किया है। लिहाजा एमएमआरडीए शर्तों के पालन के संबंध में अंडरटेकिंग दे और उसकी मांग मंजूर की जाती है। इससे पहले ऐडवोकेट शिंदे ने कहा कि 34 नॉन मैंग्रोव ट्री प्रभावित होंगे। कुछ वन भूमि को दूसरे जगह डाइवर्ट करना होगा। इसके लिए जरूरी अनुमति हासिल कर ली गई है। नए पेड़ लगाने के लिए मनोरी में 0.10 हेक्टेयर भूमि निर्धारित की गई है।

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