राजकोट: लाइसेंस वाली बंदूकें और रिवॉल्वर से रील बनाने वाले तीन गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

TOI.in

राजकोट पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने लाइसेंस वाली बंदूकों और रिवॉल्वर से रील बनाई थीं। ये वीडियो 2019 और 2020 में बनाए गए थे। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड किए थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

rajkot three arrested for making reels with licensed guns case registered under arms act
राजकोट: गुजरात के राजकोट में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ लाइसेंस वाली रिवॉल्वर और डबल-बैरिल बंदूक का गलत इस्तेमाल कर रील बनाने का मामला दर्ज किया है। ये वीडियो 2019 और 2020 में उपलेटा और राजकोट में बनाए गए थे। इन वीडियो में तीनों आरोपी हथियारों के साथ लापरवाही से पेश आते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने इन क्लिप्स को सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था।

आरोपियों की पहचान विशाल चुडासमा, उदय डेर और दिनेश डेर के रूप में हुई है। यह मामला तब सामने आया जब विशाल, जो फिलहाल एक मनी-लॉन्ड्रिंग केस में भायावदर पुलिस स्टेशन में रिमांड पर है, ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसने और उसके दोस्त उदय ने ये रील उदय के पिता दिनेश डेर के लाइसेंस वाले हथियारों का इस्तेमाल करके बनाई थीं।
पुलिस के अनुसार, दिनेश डेर के पास एक रिवॉल्वर और एक डबल-बैरिल शॉटगन के लाइसेंस हैं, जिनका इस्तेमाल इन वीडियो में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से किया गया था। पुलिस का कहना है कि इन हरकतों से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और 114 (उकसाना) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध है।

पुलिस ने बताया कि विशाल ने पूछताछ में बताया कि उसने और उदय ने मिलकर ये वीडियो बनाए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। हथियारों का इस तरह से इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है और यह आम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।