रामगढ़ में अवैध रेत की नीलामी से 1.47 लाख का राजस्व, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

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रामगढ़ में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध रेत की नीलामी हुई। जिला खनन विभाग ने 8,800 क्यूबिक फीट रेत बेचकर 1.47 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया। यह रेत विभिन्न स्थानों से जब्त की गई थी। इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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रामगढ़: झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर जिला खनन विभाग ने अवैध रूप से ले जाई जा रही 8,800 क्यूबिक फीट रेत की नीलामी की। इस नीलामी से विभाग को ₹1.47 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। यह जब्त की गई रेत जिले के विभिन्न स्थानों पर रखी गई थी।

जिला खनन अधिकारी (DMO) निशांत अभिषेक ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, जब्त की गई कुल 8,800 क्यूबिक फीट रेत की नीलामी की गई। इस रेत का आधार मूल्य ₹1,12,640 तय किया गया था। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार से ₹1.47 लाख मिले। यह रेत डी.एम.ओ. कार्यालय परिसर में 6,500 क्यूबिक फीट, रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका में 1,100 क्यूबिक फीट और गोला ब्लॉक के बरलांगा थाना परिसर में 1,200 क्यूबिक फीट के हिसाब से जमा है। इस नीलामी में रामगढ़ के चार खरीदारों ने हिस्सा लिया।
यह कार्रवाई अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ एक बड़ा कदम है। हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए, विभाग ने जब्त की गई संपत्ति को बेचकर सरकारी खजाने में राशि जमा की है। यह दर्शाता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए प्रतिबद्ध है।

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