नाबालिग से रेप में 20 वर्ष का कठोर कारावास

नवभारतटाइम्स.कॉम

गुड़गांव में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने युवक को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शिकोहपुर निवासी शिवा को दोषी पाया गया है। अदालत ने उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 30 अगस्त 2022 को खेड़कीदौला थाना क्षेत्र में हुई थी।

minor rape 20 years sentence and heavy fine

nNBT रिपेार्ट, गुड़गांव: करीब 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में युवक को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, दो सितंबर 2022 को थाना खेड़कीदौला में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि 30 अगस्त 2022 को 14 वर्षीय बच्ची के साथ शिकोहपुर निवासी एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट एवं संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी शिवा, निवासी गांव शिकोहपुर, गुड़गांव को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सोमवार को आरोपी को दोषी करार दिया। उस पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

रेकमेंडेड खबरें