मनी लॉन्ड्रिंग में 3सी ग्रुप के प्रवर्तक को अग्रिम जमानत

नवभारतटाइम्स.कॉम

लोटस-300 परियोजना में धनशोधन के मामले में 3सी ग्रुप के प्रवर्तक निर्मल सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें प्रभारी विशेष न्यायाधीश ईडी कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोप है कि मकान खरीदारों से जुटाए गए 183.43 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया।

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n NBT न्यूज, आरडीसी : लोटस-300 परियोजना से जुड़े धनशोधन मामले में निर्मल सिंह को प्रभारी विशेष न्यायाधीश ईडी कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोप है कि मकान खरीदारों से जुटाए गए 183.43 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार यह रकम विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित कर संपत्तियां खरीदने में इस्तेमाल की गई। 3सी यूनिवर्सल डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड से 183.43 करोड़ रुपये मिले थे। आरोप है कि यह धनराशि मकान खरीदारों के पैसे का हिस्सा थी और इसे वास्तविक कारोबारी कार्यों के बजाय कई कंपनियों एवं संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया। बयान में निर्मल सिंह ने स्वीकार किया कि खरीदारों से जुटाई गई बड़ी रकम को 3सी यूनिवर्सल डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को असुरक्षित ऋण और अग्रिम के रूप में भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि निर्मल सिंह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई आवासीय परियोजनाएं हैं। इससे पहले नोएडा में युवराज सिंह की डूबने से मौत के मामले में भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी।

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