‘नई आयकर व्यवस्था में मध्यम वर्ग करदाताओं को विशेष राहत’

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लखनऊ में राष्ट्रीय विधिवाणी सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें जीएसटी और नए आयकर कानूनों की जानकारी दी गई। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेमिनार का शुभारंभ किया। एडवोकेट आरपी मिश्रा ने बताया कि पिछले छह वर्षों से निशुल्क वेबिनार आयोजित हो रहे हैं। 1 अप्रैल से लागू नवीन आयकर अधिनियम 2025 मध्यम वर्ग को विशेष राहत देगा।

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n NBT न्यूज, लखनऊः जिला कर अधिवक्ता संगठन कौशाम्बी की ओर से सोमवार को गोमती नगर स्थित अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में राष्ट्रीय विधिवाणी सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जीएसटी व नए आयकर कानूनों की जानकारी देना था।

मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेमिनार की शुरुआत की। संयोजक एडवोकेट आरपी मिश्रा ने जानकारी दी कि पिछले छह वर्षों से हर शनिवार को दो घंटे का वर्चुअल वेबिनार लगातार चलाया गया है। इसके माध्यम से आयकर और जीएसटी के अलग-अलग विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा अधिवक्ताओं को पूरी तरह निःशुल्क ज्ञान और ट्रेनिंग दी जाती है। सेमिनार में जीएसटी काउंसिल के नए नियमों, आयकर में हुए हालिया बदलावों और कर निर्धारण साल 72 से 74 पर विशेषज्ञों ने विस्तार से प्रकाश डाला। मौके पर सेल्स टैक्स बार असोसिएशन, लखनऊ के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि 1 अप्रैल से लागू नवीन आयकर अधिनियम -2025 का उद्देश्य मध्यम वर्ग करदाताओं को विशेष राहत देना है।