स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धारा 163 लागू

नवभारत टाइम्स
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गुड़गांव में डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण सिविल अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। मंगलवार तक इस क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

doctors strike section 163 imposed outside health institutions ban on gathering of more than five people within 200 meters
गुड़गांव में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते जिला प्रशासन ने मंगलवार तक सिविल अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। इस आदेश के तहत, इन इलाकों में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए उठाया गया है।

DM अजय कुमार ने यह आदेश जारी किया है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो सकती है, इसी आशंका को देखते हुए यह धारा लागू की गई है।
इस धारा के अनुसार, मंगलवार तक किसी भी सरकारी अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, CHC और PHC के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। यह नियम जिले के सभी सबडिविजन हॉस्पिटल्स पर भी लागू होगा।

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि हड़ताल के दौरान मरीजों को इलाज मिलने में दिक्कत न हो। प्रशासन का मकसद है कि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहें।

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