बिस्कुट में मिली मक्खी, कंपनी पर लगाया जुर्माना

नवभारत टाइम्स
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रेवाड़ी में बिस्कुट में मक्खी मिलने का मामला सामने आया है। कंज्यूमर कोर्ट ने पारले-जी बिस्कुट कंपनी पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। रमन कुमार नामक व्यक्ति ने बिस्कुट के पैकेट में मक्खी मिलने की शिकायत की थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने आरोपों को नकारा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया।

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रेवाड़ी में बिस्कुट में मक्खी मिलने के मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने पारले-जी बिस्कुट कंपनी पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया है। शहर के रमन कुमार ने बीएमजी मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट रिटेल और पारले-जी कंपनी के खिलाफ केस दायर किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद बिस्कुट कंपनी को दोषी पाया।

यह घटना पिछले साल 12 मार्च को हुई थी। रमन कुमार ने बीएमजी मॉल के रिलायंस स्मार्ट रिटेल से पारले-जी बिस्कुट और कुछ अन्य सामान खरीदा था। जब उन्होंने बिस्कुट का पैकेट खोला, तो उन्हें उसमें एक मक्खी मिली। यह मक्खी बिस्कुट बनाने वाली मशीन की डाई के साथ ही पैकेट में आ गई थी, जो साफ दिख रही थी।
इस बात से नाराज रमन कुमार ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने पिछले साल 14 मार्च को अधिवक्ता कैलाश चंद के माध्यम से पारले-जी कंपनी और रिलायंस स्मार्ट रिटेल के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

कंपनी के प्रतिनिधियों ने आरोपों को गलत बताया, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ने उनकी दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने बिस्कुट कंपनी को उपभोक्ता को हुई परेशानी और उत्पाद में पाई गई गंदगी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आखिरकार, कोर्ट ने पारले-जी कंपनी पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह घटना बताती है कि कंपनियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता का खास ध्यान रखना चाहिए।

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