Party Not Allowed On Roads Less Than 6 Meters Wide Strict Order From Ghaziabad Police
6 मीटर से कम सड़क तो नहीं मिलेगी पार्टी की इजाज़त
नवभारत टाइम्स•
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नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच गाजियाबाद पुलिस होटलों, रेस्तरां और क्लबों के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच कर रही है। 6 मीटर से कम चौड़ी सड़क वाले स्थानों पर पार्टी की इजाजत नहीं मिलेगी। मानकों को पूरा न करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। समय पर सुधार न होने पर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच गाजियाबाद पुलिस होटलों, रेस्तरां, मॉल और क्लबों के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच में जुट गई है। गोवा में हुए अग्निकांड के बाद यह जांच तेज कर दी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) राहुल पाल ने बताया कि अगर किसी होटल, रेस्तरां या क्लब तक पहुंचने वाली सड़क 6 मीटर से कम चौड़ी है या रास्ता संकरा है, तो वहां पार्टी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले साल ऐसे 14 आवेदकों को ही फायर सेफ्टी जांच के बाद अनुमति मिली थी।
सीएफओ राहुल पाल ने बताया कि नए साल के जश्न को लेकर चल रही तैयारियों के मद्देनजर, पुलिस ने होटलों, रेस्तरां, मॉल और क्लबों में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि गोवा में हुए दुखद अग्निकांड के बाद इस जांच को और भी तेज कर दिया गया है। उनकी टीम हर रेस्तरां और होटल में जाकर फायर सेफ्टी सिस्टम और जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच कर रही है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार, यदि किसी होटल, रेस्तरां या क्लब तक पहुंचने वाली सड़क की चौड़ाई 6 मीटर से कम है या रास्ता संकरा है, तो वहां पार्टी आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सुरक्षा के लिहाज़ से एक महत्वपूर्ण नियम है।
सीएफओ ने बताया कि पिछले साल नए साल के मौके पर होटल और रेस्तरां में पार्टी के लिए जितने आवेदन आए थे, उनमें से केवल 14 आवेदकों को ही फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच के बाद अनुमति मिल पाई थी।
उन्होंने आगे बताया कि जिन रेस्तरां, होटलों या क्लबों में फायर सेफ्टी सिस्टम के मानक पूरे नहीं पाए जाएंगे, उनके संचालकों को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें एक तय समय-सीमा के अंदर इन मानकों को पूरा करने का निर्देश दिया जाएगा। यदि वे निर्धारित समय में भी मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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