प्रदर्शनकारी वापस जाएं या कार्रवाई के लिए तैयार रहें: हाई कोर्ट

Authored byएनबीटी डेस्क|नवभारत टाइम्स
Subscribe

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी। मनोज जरांगे पाटील को कैबिनेट उप समिति से बातचीत के लिए बुधवार तक की मोहलत मिली। देर शाम सरकार और जरांगे के बीच सहमति बनी।

maratha reservation high court warns protesters back off or face action

मुंबई: मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटील द्वारा बुधवार तक मुंबई में रहने की अनुमति देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया है, ताकि वे मराठा आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी राज्य कैबिनेट की उप समिति से बातचीत कर सकें। हालांकि देर शाम सरकार और जरांगे के बीच मांगों को लेकर सहमति बन गई। अदालत ने अब मामले की सुनवाई 3 सिंतबर को रखी है। जरांगे ने मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर 29 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की थी। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अदालत की गरिमा को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुनवाई के बीच प्रदर्शनकारियों के आचरण पर कोर्ट के तल्ख तेवर नज़र आए। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी धरना स्थल छोड़ें, अन्यथा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें।

दोपहर 3 बजे तक धरना स्थल खाली करने का था अल्टीमेटम

ऐक्टिंग चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के पहले सत्र में सभी प्रदर्शनकारियों को दोपहर 3 बजे तक धरना स्थल खाली करने का अल्टिमेटम दिया। इसके साथ ही न सिर्फ आज़ाद मैदान में आमरण अनशन के लिए जरांगे की आलोचना की, बल्कि शहर में लोगों की भीड़ पंहुचने पर सवाल भी उठाए। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट की सख्ती के बीच देर शाम जरांगे ने मराठा आराक्षण आंदोलन खत्म करने की घोषणा की।

एनबीटी डेस्क

लेखक के बारे मेंएनबीटी डेस्कदेश, दुनिया, खेल की खबर हो या फिर सियासत के गलियारों की अंदर की बात, हर खबर आप तक पहुंचाता है NBT न्यूज डेस्क।... और पढ़ें

अगला लेख

Storiesकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर