ओडिशा: एसिड अटैक मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना

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ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जज्पुर कोर्ट ने 2014 में 14 साल की नाबालिग पर एसिड से हमला करने के मामले में दो आरोपियों सोम्य रंजन सामल और प्रशांत राय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एसिड हमलों के खिलाफ एक कड़ा संदेश देता है।

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ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एक जज्पुर कोर्ट ने 2014 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की पर एसिड से हमला करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी सोम्य रंजन सामल (39) और प्रशांत राय (37) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उनकी सजा दो साल और बढ़ जाएगी। यह घटना 8 जून 2014 को हुई थी, जब लड़की शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। एसिड हमले में लड़की के चेहरे, हाथ, पैर, पेट और निजी अंगों पर गंभीर चोटें आई थीं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोम्य रंजन सामल को पहले लड़की के बाथरूम का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद लड़की की मां ने उसे सबके सामने डांटा था। इसी बात का बदला लेने के लिए सामल ने प्रशांत राय की मदद से लड़की पर एसिड फेंका।
अतिरिक्त लोक अभियोजक बिप्लब कुमार मुदुली ने बताया कि इस मामले में लड़की और 11 अन्य गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाहों के बयानों, 32 दस्तावेज़ों, जिनमें मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं, के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 326A (एसिड के इस्तेमाल से गंभीर चोट पहुंचाना), 354C (यौन उत्पीड़न) और 34 (समान इरादे से किए गए कार्य) के तहत दोषी ठहराया।

यह फैसला एसिड हमलों के खिलाफ एक सख्त संदेश देता है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। इस घटना ने समाज को झकझोर कर रख दिया था और अब कोर्ट के इस फैसले से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। यह सजा उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं।

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