n NBT न्यूज, गुड़गांव
सेक्टर-109 की चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के स्ट्रक्चरल फेलियर मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) की ओर से एक फ्लैट खरीददार को 4 करोड़ 9 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। हालांकि मुआवजा कब और कैसे मिलेगा इसको लेकर भी खरीदार में संशय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बिल्डर की ओर से अभी तक आदेश की आधिकारिक कॉपी न मिलने का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है, इसके चलते प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी हैं। वहीं, सोसायटी में रहने वाले 110 परिवारों का कहना है कि लंबे समय से असुरक्षा और अनिश्चितता के माहौल में उन्हें रहना पड़ रहा है। निर्माण की खामियों की वजह से उनकी संपत्ति की कीमत भी प्रभावित हुई है। निवासियों ने DC से मिल मुआवजा दिलाने की मांग करने की भी बात कही है। अब निवासियों की नजर इस बात पर टिकी है कि बिल्डर को आदेश की कॉपी कब मिलती है और उसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।
फरवरी 2022 में गई थी दो लोगों की जान : चिंटेल्स पैराडिसो सोसायटी के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवाद काफी पुराना है। फ्लैट खरीदारों ने पजेशन मिलने के कुछ समय बाद से ही बिल्डिंग में दरार, कमजोर स्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे उठाने शुरू कर दिए थे, लेकिन बिल्डर ने समाधान नहीं किया।
फरवरी 2022 में टावर-डी का हिस्सा गिर गया, इस हादसे में दो लोगं की जान चली गई थी। घटना के बाद जिला प्रशासन और तकनीकी टीमों ने मौके पर जांच की, जिसमें निर्माण में गंभीर खामियां सामने आईं। इसके बाद कई टावरों को असुरक्षित मानते हुए खाली कराया गया और निवासियों को बाहर शिफ्ट होना पड़ा। प्रभावित खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर कानूनी रास्ता अपनाया।

