सादे कपड़ों में पीड़ित बच्ची के घर जाए SIT : SC

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गुड़गांव में तीन साल की बच्ची से रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह सादे कपड़ों में बच्ची के घर जाए। साथ में मनोवैज्ञानिक और चाइल्ड काउंसलर भी होंगे। बच्ची का बयान बिना किसी मानसिक दबाव के दर्ज किया जाएगा।

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n NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : गुड़गांव में तीन साल की बच्ची से कथित रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा, मामला गंभीर सवालों से जुड़ा है। फिलहाल किसी के खिलाफ चल रही कार्यवाही को खत्म नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों वाली SIT को निर्देश दिया कि वह बच्ची के घर सादे कपड़ों में जाए, साथ में मनोवैज्ञानिक और चाइल्ड काउंसलर हों, ताकि बच्ची का बयान बिना किसी मानसिक दबाव के दर्ज हो।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने SIT को जांच पूरी करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया। ट्रायल कोर्ट से कहा गया कि SIT की चार्जशीट दाखिल होने तक आरोपियों की किसी भी जमानत अर्जी पर सुनवाई न की जाए। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जांच टीम बच्ची पर मनोवैज्ञानिक असर डाले बिना परिवार के साथ सामान्य माहौल में बातचीत करे।

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