मर्डर के दोषी भाइयों को उम्रकैद

नवभारत टाइम्स

जींद में एक सनसनीखेज वारदात में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने घर में घुसकर एक बीमार युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला और सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने सुनाया है।

मर्डर के दोषी भाइयों को उम्रकैद
जींद की जिला और सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने बुधवार को एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने घर में घुसकर एक बीमार युवक की गला दबाकर हत्या करने के जुर्म में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना शिवपुरी कॉलोनी में 17 मार्च 2022 को हुई थी, जब पड़ोसियों ने घर में घुसकर युवक की जान ले ली थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिवपुरी कॉलोनी के रहने वाले सियाराम ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि घटना वाली रात उनके पड़ोसी गोबिंदा और उसका भाई दीपक उनके घर में घुस आए थे। आरोपियों ने सियाराम से उसके छोटे बेटे के बारे में पूछा। जब सियाराम ने बताया कि उसका छोटा बेटा घर पर नहीं है, तो आरोपियों ने सियाराम के साथ मारपीट शुरू कर दी।
इस बीच, सियाराम की पत्नी और उनका बीमार बेटा प्रवीण बीच-बचाव करने पहुंचे। लेकिन आरोपियों ने प्रवीण को नहीं छोड़ा और उसके गले को हाथों से तब तक दबाए रखा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। अदालत ने दोनों भाइयों को इस जघन्य अपराध के लिए दोषी पाया और कड़ी सजा सुनाई है।

रेकमेंडेड खबरें