नाबालिग से यौन शोषण में सात साल की सज़ा

नवभारत टाइम्स

आरडीसीपॉक्सो कोर्ट थर्ड ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दिनेश उर्फ गुड्डू को सात साल की कैद सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है। 2014 में दिनेश ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया था।

sexual exploitation of minor accused sentenced to seven years and fined rs 25000
गाजियाबाद की आरडीसीपॉक्सो कोर्ट थर्ड ने 2014 में एक नाबालिग लड़की को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दिनेश उर्फ गुड्डू को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला सिहानी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां 8 नवंबर 2014 को एक पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 7 नवंबर को दिनेश उर्फ गुड्डू उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। इतना ही नहीं, दिनेश के कहने पर ही उसकी बेटी घर से कीमती आभूषण भी साथ ले गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया था और उसे जेल भेज दिया था। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और यह सजा सुनाई। यह फैसला ऐसे मामलों में न्याय की जीत को दर्शाता है।