n NBT रिपोर्ट, लखनऊ: देश में लागू नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत टैक्स छूट का लाभ ले रही संस्थाओं के लिए नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि यदि कोई संस्था तय किए गए नए नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसे मिलने वाली टैक्स छूट तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी जाएगी और संस्था को नियमानुसार टैक्स देना पड़ सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय और उससे जुड़े करीब 450 कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन आयकर विभाग (छूट), लखनऊ ने किया। इसमें आयकर आयुक्त (छूट) मजहर अकरम और अपर आयकर आयुक्त (छूट) डॉ. प्रीति सिंह ने नए नियमों की जानकारी दी।

