दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 4 से 6 नवंबर की अवधि तय की
दिल्ली पुलिस ने ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 4 से 6 नवंबर की अवधि तय की
NewsPoint•
दिल्ली पुलिस ने दीपावली के मौके पर ग्रीन पटाखों की बिक्री को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में ये पटाखे केवल 4, 5 और 6 नवंबर को ही बिकेंगे। खास बात यह है कि पटाखे जलाने का समय भी तय किया गया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन तीन दिनों के अलावा पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह से ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को भी नियमों में रखने का फैसला लिया गया है।
दिल्ली के लोग जो ग्रीन पटाखे खरीदना चाहते हैं, उन्हें इन्हें केवल 4 से 6 नवंबर के बीच ही खरीदना होगा। इसके बाद किसी भी समय बिक्री नहीं होगी। पुलिस के अनुसार, केवल ग्रीन पटाखों की ही बिक्री की जाएगी। ग्रीन पटाखे अन्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन, इनके उपयोग के दौरान भी लोगों को निर्धारित नियमों का ध्यान रखना होगा।दिल्ली पुलिस ने सिर्फ पटाखों की बिक्री नहीं, बल्कि उन्हें जलाने का समय भी निर्धारित किया है। इस से लोग समय का ध्यान रखकर ही पटाखे जला सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें और केवल अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदें।
प्रदूषण की समस्या हर साल दीपावली के आस-पास बढ़ जाती है। इसलिए ग्रीन पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल को समयसीमा में सीमित करना बहुत जरूरी है। हालांकि, अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि पटाखे जलाने का सही समय क्या होगा और बिक्री के लिए स्थान कौन से होंगे। इन सभी जानकारियों के लिए लोगों को दिल्ली पुलिस के आधिकारिक दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना होगा।
इस साल दीपावली पर लोग अगर ग्रीन पटाखे जलाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले से ही सावधानी बरतनी होगी। प्रदूषण कम करने के लिए यह एक अच्छा कदम है। सभी को चाहिए कि वे इसी दिशा में आगे बढ़ें और दीवाली का त्योहार सुरक्षित और खुशहाल बनाएं।