आंध्र प्रदेश: ऑनर किलिंग मामले में पुलिस इंस्पेक्टर निलंबित, महिला की गला घोंटकर हत्या

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आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने महिला के परिवार से पैसे लिए और उसे वापस सौंप दिया।

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आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के मчеर्ला में एक ऑनर किलिंग के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। महिला की पहचान चोदेश्वरम्मा के रूप में हुई है, जो उसी समुदाय के नागराज नाम के युवक के साथ रिश्ते में थी और पहले भाग गई थी। पुलिस का कहना है कि इंस्पेक्टर पर महिला के परिवार से पैसे लेने और उसे वापस सौंपने का आरोप है। यह घटना 18 मार्च को हुई थी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निलंबन ऑनर किलिंग के आरोपों में इंस्पेक्टर की कथित संलिप्तता के कारण हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इंस्पेक्टर पर पीड़ित परिवार के साथ पैसों के लेन-देन का भी संदेह है।
जानकारी के अनुसार, चोदेश्वरम्मा और नागराज, जो एक ही समुदाय से थे, रिश्ते में थे और पहले भाग गए थे। भागने के बाद, यह जोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा था। वहां, महिला के माता-पिता ने वादा किया था कि वे उसकी शादी नागराज से करवा देंगे। इस आश्वासन के बाद, महिला अपने घर लौट गई थी।

हालांकि, कुछ दिनों बाद, जब परिवार ने शादी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो महिला ने फिर से नागराज के साथ जाने की इच्छा जताई। इसके बाद, महिला मृत पाई गई। शुरुआत में, परिवार ने दावा किया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और उसी के अनुसार शिकायत दर्ज कराई थी।

लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि महिला की हत्या गला घोंटकर की गई थी, जो परिवार के दावों के बिल्कुल विपरीत था।

इन आरोपों के बाद कि इंस्पेक्टर ने महिला के पिता से पैसे लिए थे और उसे पहले परिवार को सौंपने में भूमिका निभाई थी, और मामले में उचित कार्रवाई न करने के कारण, इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया।

फिलहाल, पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान संबंधित धाराओं में बदलाव किया जा सकता है।

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