पश्चिम बंगाल: 66 OBC समुदायों को आरक्षण, मुस्लिम समुदाय भी शामिल, आयु सीमा में भी वृद्धि

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पश्चिम बंगाल में 66 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया गया है। इनमें कई मुस्लिम समुदाय भी हैं। इससे इन समुदायों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा भी पांच साल बढ़ा दी गई है। यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है।

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कोलकाता (पश्चिम बंगाल) [भारत], 19 मई (एएनआई): पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को 66 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है। इनमें कई मुस्लिम समुदाय भी शामिल हैं। इस फैसले से इन समुदायों को सरकारी नौकरियों और सेवाओं में 7 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य में मौजूदा ओबीसी सूची को रद्द करने के कुछ दिनों बाद आया है।

यह नई अधिसूचना राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सोमवार को जारी की गई। यह कलकत्ता हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के 20 मई, 2024 के आदेश के बाद आई है। कोर्ट ने 2010 और 2012 की उन अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था जिनके तहत 66 जातियों को संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण लाभ के लिए राज्य की ओबीसी सूची में शामिल किया गया था।
अधिसूचना के अनुसार, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन वर्गों को पहले से मिल रहा आरक्षण बाधित नहीं होना चाहिए। साथ ही, राज्य में ओबीसी के लिए आरक्षण केवल इन 66 प्रभावित वर्गों तक सीमित रहेगा और यह 7 प्रतिशत होगा।

इस सूची में कपली, बैश्य कपली, कुरमी, सूत्रधार, कर्मकार, कुंभकार, स्वर्णकार, तेली, नापित, योगी, गोआला, गोपे, अहीर, यादव, मोइरा, मोदक, बरुजीबी, सचासी और मालाकार जैसे समुदाय शामिल हैं।

इसके अलावा, इसमें हाजी (मुस्लिम), चौदुली (मुस्लिम), पहाड़िया मुस्लिम और जोलाह (अंसारी-मोमिन) जैसे मुस्लिम समुदाय भी शामिल किए गए हैं।

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा भी पांच साल बढ़ा दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने यह फैसला बीजेपी के चुनावी वादे को पूरा करते हुए लिया है, जिसमें भर्ती में आयु में छूट देने की बात कही गई थी।

वित्त विभाग ने संशोधित आयु सीमा की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जो 11 मई से प्रभावी हो गई है।

मुख्य सचिव के कार्यालय से जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, लोक सेवा आयोग, पश्चिम बंगाल के माध्यम से होने वाली भर्ती के लिए, ग्रुप 'ए' पदों के लिए अधिकतम आयु अब 41 वर्ष होगी। ग्रुप 'बी' पदों के लिए यह 44 वर्ष और ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों के लिए 45 वर्ष होगी। यदि किसी पद के लिए मौजूदा निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पहले से ही अधिक है, तो वही उच्च सीमा लागू रहेगी।

अन्य नियुक्तियों के लिए, जिनमें राज्य वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा भर्ती शामिल है, जो पश्चिम बंगाल वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती के विनियमन अधिनियम, 1999 के तहत आते हैं, ऊपरी आयु सीमा को समान रूप से 45 वर्ष तय किया गया है।

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