हैपी रहे क्रिसमस और न्यू ईयर, क्लबों की जांच शुरू

नवभारत टाइम्स
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गोवा की दुखद घटना के बाद, ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए नाइट क्लबों की सुरक्षा जांच तेज कर दी है। फायर, आबकारी और बिजली विभाग की टीमें व्यवस्थाएं परख रही हैं। डीएम ने सुरक्षा मानकों का पालन करने और अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

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गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत के बाद, जिला प्रशासन क्रिसमस और नए साल की पार्टियों में सुरक्षा को लेकर हरकत में आ गया है। डीएम के आदेश पर फायर, आबकारी और बिजली विभाग की टीमों ने सोमवार को नाइट क्लबों में जाकर व्यवस्थाएं जांचीं। उन्होंने फायर एनओसी और आग से निपटने के इंतजामों की भी पड़ताल की। वहीं, डीएम मेधा रूपम ने नाइट क्लब, बार, होटल, रेस्तरां और मैरिज हॉल संचालकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्रिसमस और नए साल पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए इजाजत लेना जरूरी है। साथ ही, सुरक्षा योजना भी तैयार रखनी होगी। सभी प्रतिष्ठानों को एक इमरजेंसी इंचार्ज नियुक्त कर उसकी सूची प्रशासन को देनी होगी।

डीएम ने आग लगने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) हमेशा खुले और साफ होने चाहिए। एंट्री-एग्जिट (प्रवेश-निकास) पर लाइटिंग साइनेज (रोशनी वाले संकेत) लगे होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू रहने चाहिए। परिसर में किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री नहीं होनी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने की योजना भी तैयार रखनी होगी।
डीएम ने प्राथमिक उपचार किट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम (सार्वजनिक घोषणा प्रणाली) और दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल सुविधाओं की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए समय-समय पर मॉक ड्रिल (अभ्यास) और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण जारी रहेगा। अगर कोई लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों को अपनी क्षमता के अनुसार ही भीड़ बुलानी चाहिए और तकनीकी मानकों व लाइसेंस की शर्तों का पालन करना चाहिए।

इस बैठक में एडीएम फाइनैंस अतुल कुमार, सीएफओ प्रदीप चौबे, जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार, विद्युत सुरक्षा के सहायक निदेशक रमेश कुमार और जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी भी मौजूद थे। यह कदम गोवा की दुखद घटना के बाद उठाया गया है, जहां एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने पूरे देश में नाइट लाइफ से जुड़ी जगहों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। इसलिए, जिला प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि ऐसे हादसे दोबारा न हों।

सभी नाइट क्लबों और मनोरंजन स्थलों को अब सुरक्षा के कड़े नियमों का पालन करना होगा। इसमें आग बुझाने के यंत्रों का सही होना, आपातकालीन निकास का खुला रहना और भीड़ प्रबंधन की योजना शामिल है। डीएम ने साफ कहा है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियम ठीक से लागू हो रहे हैं, प्रशासन नियमित रूप से निरीक्षण करेगा। अगर कोई भी प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के इरादे से उठाया गया है।

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