भिवंडी मनपा की शहर विकास योजना पर विवाद है। कल्याण रोड व्यापारी समिति ने आरक्षण बदलने का आरोप लगाया है। विधायक रईस शेख ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों को मुआवजे की मांग की है। धार्मिक स्थलों को छूट देने की बात कही गई है।
भिवंडी: भिवंडी मनपा ने 12 अगस्त को शहर विकास योजना (डीपी) का मसौदा प्रकाशित किया है। इसमें पहले दर्शाए गए आरक्षणों को रद्द कर दिया गया है। इस पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया है कि 2003 में मंजूर की गई डीपी अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है।
प्रेस कॉन्फ्रेस कर लगाया था आरोप
कल्याण रोड व्यापारी और रहिवासी संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेस में आरोप लगाया था कि यह आरक्षण बिल्डरों के फायदे के लिए विधायकों की पहल पर बदला गया है। इस पर विधायक रईस शेख ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मनपा आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया है।
मनपा आयुक्त अनमोल सागर को सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन में कहा गया है कि सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित होने वाले संपत्तिधारकों को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाए। धार्मिक स्थलों को सड़क चौड़ीकरण से छूट दी जाए। शेख के साथ गए प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव, सलाम नुमानी सहित अन्य पदाधिकारी और कल्याण रोड क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल थे।
'मनपा ने नई डीपी सरकार को सौंप दी'
शेख ने आरोप लगाया है कि मनपा ने नई डीपी सरकार को सौंप दी है, लेकिन 2003 में मंजूर की गई डीपी अब तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में नई डीपी तुरंत लागू करना लोगों के लिए अव्यावहारिक होगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण से बड़ी संख्या में घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य संपत्तियां प्रभावित होंगी। इन संपत्तियों के मूल मालिक, व्यापारी और निवासियों को बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए।
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