पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शेवाले ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें गवाह को समन जारी करने से इनकार कर दिया गया था। शेवाले ने सामना अखबार में छपे लेख के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
मुंबई: शिवसेना (शिंदे गुट) के पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें शिवसेना (UBT) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और सांसद संजय राउत के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि के मामले में एक गवाह को समन जारी करने से इनकार कर दिया था।
रियल इस्टेट सौदे के संबंध में मानहानि का केस
गौरतलब है कि शेवाले ने दिसंबर 2022 में कराची में उनके कथित रियल इस्टेट सौदे के संबंध में सामना अखबार में छपे लेख के आधार पर कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में ठाकरे के खिलाफ सामना के संपादक और राउत के खिलाफ कार्यकारी संपादक की हैसियत से केस दायर किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि निचली अदालत ने गलत तरीके से उनके आवेदन को खारिज किया है। शेवाले के मुताबिक, वे जिन दस्तवेजो को रिकॉर्ड में लाने की मांग कर रहे है वे महत्वपूर्ण सबूत है,जो ठाकरे और राउत के खिलाफ उनके दावे को साबित कर सकते थे।
रिपोर्टर का पता उपलब्ध कराने की मांग की
शेवाले ने 8 जुलाई 2025 को एक आवेदन दायर कर ठाकरे और राउत को उन रिपोर्टर के पते उपलब्ध कराने की मांग की गई, जिन्होंने मानहानिकारक लेख प्रकाशित किया था। 19 जुलाई 2025 को निचली अदालत ने आवेदन को खारिज कर दिया।
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