मुंबई: मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) से कहा है कि वह 16 सितंबर 2025 तक एक ऐक्शन प्लान तैयार कर बताए कि शहर के हर वॉर्ड में फुटपाथों से अतिक्रमण कैसे हटाया जाएगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने यह भी कहा है कि क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत का कार्य 30 नवंबर 2025 तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। यह निर्देश पवई की टिवोली को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
मुंबई: मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका (BMC) से कहा है कि वह 16 सितंबर 2025 तक एक ऐक्शन प्लान तैयार कर बताए कि शहर के हर वॉर्ड में फुटपाथों से अतिक्रमण कैसे हटाया जाएगा। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने यह भी कहा है कि क्षतिग्रस्त फुटपाथों की मरम्मत का कार्य 30 नवंबर 2025 तक पूरा करने का प्रयास किया जाए। यह निर्देश पवई की टिवोली को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।






