21 year old Woman Accuses Husband Of Harassment And Triple Talaq Fir Registered
21 वर्षीय महिला ने पति पर प्रताड़ना और त्वरित तलाक का आरोप लगाया
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अहमदाबाद में एक 21 वर्षीय महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। पति पर मारपीट और फोन पर तीन बार तलाक कहने का आरोप है। यह घटना मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानून के तहत गंभीर अपराध है।
अहमदाबाद: जमालपुर की एक 21 वर्षीय महिला ने अपने पति पर फोन पर मारपीट करने और तीन बार तलाक कहने का आरोप लगाया है। महिला ने शुक्रवार को गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। FIR के मुताबिक, महिला का यह दूसरा विवाह था और उसने जुलाई 2025 में आरोपी से शादी की थी। आरोपी पहले से ही किसी दूसरी महिला का पति था। शादी के बाद से आरोपी घर नहीं आ रहा था और न ही घर के खर्चों में कोई मदद कर रहा था। इस वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे अक्सर गाली देता था और शारीरिक रूप से भी परेशान करता था।
गुरुवार शाम को फोन पर हुई गरमागरम बहस के बाद आरोपी घर आया और महिला को दो बार थप्पड़ मारकर चला गया। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे आरोपी ने फिर फोन किया और कथित तौर पर तीन बार "तलाक" कहा, जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। महिला ने पुलिस से संपर्क किया और कथित तलाक की घोषणा की कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी। गायकवाड़ हवेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS के तहत घरेलू हिंसा , मारपीट और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।यह घटना मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानून के तहत गंभीर अपराध है। इस कानून का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को तलाक के मामलों में सुरक्षा प्रदान करना है। महिला ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग भी दी है, जो इस मामले में अहम सबूत हो सकती है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। यह मामला समाज में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव पर भी सवाल उठाता है।
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