यह खौफनाक वारदात 1 जनवरी 2023 की सुबह हुई थी। हाथरस निवासी 45 वर्षीय नईम खान, जो शबाना का पति था, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के एक सुनसान प्लॉट में मृत पाया गया था। नईम की बहन सायरा खातून ने शबाना और उसके प्रेमी शाहरुख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की।शुरुआत में पुलिस के पास दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों आरोपी अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहे थे। पुलिस ने शबाना की गतिविधियों पर नजर रखी तो उसके फोन कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसका अपने भतीजे शाहरुख के साथ नाजायज रिश्ता था।
जांच में यह भी सामने आया कि नईम खान शराब का आदी था। नए साल की पूर्व संध्या पर शबाना ने शाहरुख को 200 रुपये दिए थे ताकि वह दो शराब की पुड़िया खरीदकर लाए और वे "जश्न" मना सकें। दैनिक मजदूरी करने वाला नईम खान काम के बाद शाहरुख के साथ शराब पीने के लिए एक ईंट भट्ठे पर गया था। जब नईम नशे में धुत होकर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो शाहरुख ने एक बड़े पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। पुलिस के मुताबिक, शबाना भी शाहरुख के साथ मिल गई और उसने ईंट से नईम पर कई बार वार किए। इस हमले में नईम की मौके पर ही मौत हो गई।
फरार चल रहे शाहरुख पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसे पुलिस ने 7 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। शबाना को अगले दिन पकड़ा गया। अप्रैल में चार्जशीट दाखिल की गई और मई में मुकदमा शुरू हुआ।
एडीजीसी प्रिया प्रताप सिंह ने बताया कि शादी के बाद नईम खान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिरोजाबाद में अपने ससुराल में रहने लगा था। हालांकि, नईम के परिवार वालों को शक था कि शबाना का अपने भतीजे शाहरुख पर ज्यादा ध्यान था और उन्हें अनहोनी की आशंका थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव सिंह की अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, शुक्रवार को दोनों को नए साल की पूर्व संध्या पर हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया।

