अलवर में 20 साल की सजा, नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने वाले आरोपी को मिला कड़ा दंड

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अलवर में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी मुनीम नाथ को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना 26 जनवरी की रात को हुई थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए कड़ी सजा दी है।

alwar 22 year old accused gets 20 years in jail for minors rape and kidnapping rs 2 lakh compensation to victim
अलवर की एक पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में मुनीम नाथ नाम के 22 वर्षीय आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। यह घटना 26 जनवरी की रात को हुई थी, जब आरोपी ने लड़की को उसके घर से अगवा कर लिया था और पांच दिनों तक उसे सताता रहा।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रशांत यादव ने बताया कि लड़की के भाई ने 28 जनवरी को हर्षौरा पुलिस स्टेशन में अपनी 14 साल की बहन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की ने कोर्ट में बताया कि कैसे मुनीम नाथ उसे सीकर जिले के अपने गांव ले गया और उसके साथ पांच दिन तक बलात्कार किया।
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 16 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 32 दस्तावेज पेश किए। इन सब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी मुनीम नाथ को दोषी पाया और उसे 20 साल की कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि पीड़ित लड़की को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा।

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