दरभंगा पॉक्सो कोर्ट: नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा

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दरभंगा पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दो बार दुष्कर्म करने वाले मंटुन चौपाल को कड़ी सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 20 साल की जेल और 30,000 रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। यह घटना 2018 में हुई थी। दुष्कर्म के बाद पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

darbhanga pocso court rapist of minor sentenced to 20 years in jail and heavy fine
दरभंगा में पोस्को कोर्ट ने एक नाबालिग से दो बार रेप करने के दोषी मंटुन चौपाल को 20 साल की जेल और 30,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह घटना मार्च 2018 में पहली बार हुई और फिर एक महीने बाद तब हुई जब लड़की घास काटने गई थी। स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि लड़की को रेप के बाद जान से मारने की धमकी दी गई थी। छह महीने बाद, जब लड़की के गर्भवती होने का पता चला, तब 12 सितंबर 2018 को एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट ने 8 मई 2019 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए, जिसके बाद शनिवार को यह फैसला सुनाया गया।

पोस्को कोर्ट की स्पेशल जज प्रीतिमा परिहार ने यह सज़ा सुनाई। यह घटना तब हुई जब लड़की घास काटने गई थी। आरोपी ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस घटना के करीब छह महीने बाद, जब लड़की के गर्भवती होने का पता चला, तब उसके माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 12 सितंबर 2018 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद, 16 दिसंबर 2018 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 8 मई 2019 को आरोप तय किए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। इन सब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को यह कड़ी सज़ा सुनाई है।

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