बच्ची से सेक्सुअल असॉल्ट में पड़ोसी को 6 साल कैद

नवभारत टाइम्स
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लोनी बॉर्डर में एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पड़ोसी आशुतोष शर्मा को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे 6 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। यह घटना 12 जुलाई 2024 को हुई थी।

neighbor gets 6 years in jail for raping a child fined rs 30000
आरडीसी बच्ची से रेप के मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस ने आरोपी आशुतोष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज गौतम ने आशुतोष शर्मा को दोषी करार देते हुए 6 साल की कड़ी कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।

यह घटना 12 जुलाई 2024 को लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में हुई। एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह काम से बाहर गई थी, तब उसकी बेटी गली में खेल रही थी। पड़ोसी आशुतोष शर्मा ने बच्ची को बहला-फुसलाकर एक मैरिज होम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के घर लौटने पर बच्ची ने सारी बात बताई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आशुतोष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि यह मामला पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत चलाया गया। इस कानून का मकसद बच्चों को यौन अपराधों से बचाना है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आशुतोष शर्मा को दोषी पाया।

न्यायाधीश नीरज गौतम ने अपने फैसले में कहा कि आशुतोष शर्मा को 6 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। इसके अलावा, उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएं। यह फैसला बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।