Sub inspector Mahesh Singh Gets 3 Years In Jail For Bribery Varanasi Courts Decision
घूसखोरी में दरोगा को 3 साल की जेल
नवभारत टाइम्स•
वाराणसी की विशेष न्यायाधीश पूनम पाठक के कोर्ट ने दरोगा महेश सिंह को सजा सुनाई है। घूसखोरी के मामले में उन्हें तीन साल की जेल हुई है। 2019 में सोनिया पुलिस चौकी प्रभारी महेश सिंह ने रिश्वत मांगी थी। एंटी करप्शन टीम ने 23 मार्च 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया था। यह मामला राजकुमार गुप्ता के केस से जुड़ा था।
वाराणसी में विशेष न्यायाधीश पूनम पाठक की अदालत ने दरोगा महेश सिंह को तीन साल जेल की सजा सुनाई है। महेश सिंह को 2019 में पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ऐंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। उन्होंने राज कुमार गुप्ता के एक केस में कार्रवाई के लिए यह रिश्वत मांगी थी।
यह घटना 2019 की है। उस समय महेश सिंह सोनिया पुलिस चौकी के प्रभारी थे। राज कुमार गुप्ता ने एक मामला दर्ज कराया था। महेश सिंह ने इस मामले में काम करने के लिए उनसे पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।शिकायत मिलने के बाद ऐंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 23 मार्च 2019 को महेश सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई है।