‘गरीबों का मुफ्त इलाज करें अस्पताल’

नवभारत टाइम्स

दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी अस्पताल को गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव इलाज सुनिश्चित करेंगे। याचिकाकर्ताओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधा और लाभकारी योजना के लाभ मिलेंगे। अगली सुनवाई 14 जनवरी, 2026 को होगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निजी अस्पताल को कुछ गरीब मरीजों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता ने दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी (हेल्थ) से कहा कि वह संबंधित अस्पताल के साथ बातचीत कर यह सुनिश्चित करें कि याचिकाकर्ताओं को जरूरी इलाज मिले। कोर्ट ने साफ किया कि यदि याची मरीज किसी लाभकारी योजना के लाभार्थी हैं तो उसका फायदा उन्हें दिलाया जाना चाहिए। कोर्ट के सामने इमरान मलिक व अन्य की याचिका थी, जिस पर दिल्ली सरकार और संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होने की बात कही। उनके वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी, 2026 की तारीख तय कर दी।