इलाज का खर्च और हर्जाना भरने का आदेश

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ग्रेनो के राजकुमार भाटी को जिला उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। बीमा कंपनी ने इलाज का क्लेम खारिज कर दिया था। आयोग ने कंपनी को फटकार लगाई है। अब कंपनी को 30 दिनों के भीतर इलाज का पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाना होगा। साथ ही, पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति और कानूनी खर्च भी मिलेगा।

insurance company fined order to pay treatment costs and compensation

n NBT न्यूज, ग्रेनो : ग्रेनो के पाली गांव निवासी राजकुमार भाटी को जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ी राहत दी है। इलाज का क्लेम खारिज करने वाली बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए आयोग ने 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है। राजकुमार ने 2019 में 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, लेकिन दिसंबर 2023 में इलाज पर खर्च हुए 46,210 रुपये देने से कंपनी ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने पुरानी बीमारी छिपाई थी। आयोग ने सुनवाई में पाया कि राजकुमार ने पॉलिसी लेते समय बीमारी की जानकारी दी थी और यह दस्तावेजों में भी दर्ज था। कंपनी की सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने आदेश दिया कि बीमा कंपनी 6 प्रतिशत ब्याज के साथ इलाज की पूरी राशि (46,210 रुपये) लौटाए। साथ ही, पीड़ित को हुई परेशानी के लिए 2,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और 2,000 रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भी भुगतान करे।

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