पीटीआई, मुंबई: RBI ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि जैसे ही ग्राहक के खाते में विदेश से कोई पेमेंट आए, उन्हें जानकारी तुरंत दी जाए। अगर विदेशी मुद्रा बाजार बंद हो चुका है, तो बैंक को अगले दिन हर हाल में ग्राहक को इसकी सूचना देनी होगी। विदेशी खातों के मिलान के लिए बैंकों को अब सिर्फ एक घंटा मिलेगा। यह नियम 6 महीने बाद पूरी तरह लागू हो जाएंगे।

