मारपीट में पांच साल का कारावास

नवभारत टाइम्स

बाराबंकी में मारपीट के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया है। मंझपुरवा निवासी रवि चौहान को पांच साल की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह सजा गांधीनगर देवा रोड निवासी प्रेमप्रकाश वर्मा की शिकायत पर दी गई है। रवि चौहान पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप था।

ravi chauhan sentenced to five years in jail and rs 25000 fine in assault case
बाराबंकी में मारपीट के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने रवि चौहान को पांच साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला गांधीनगर देवा रोड निवासी प्रेमप्रकाश वर्मा की शिकायत पर आया है, जिन्होंने रवि चौहान पर 14 अगस्त 2023 को उनके घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया था।

न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने रवि चौहान को दोषी पाया। उन्हें पांच साल के कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही, उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला 14 अगस्त 2023 को दर्ज हुआ था। प्रेमप्रकाश वर्मा, जो गांधीनगर देवा रोड के रहने वाले हैं, ने रवि चौहान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वर्मा का आरोप था कि रवि चौहान उनके घर में घुस आए थे और उनके साथ मारपीट की थी।