गैंगस्टर एक्ट के मामले में साढ़े तीन साल सज़ा

नवभारत टाइम्स

गाजियाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत शेरखान उर्फ शेरा को साढ़े तीन साल की जेल हुई है। उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों के सामान की चोरी करने वाले गिरोह से जुड़े मामले में सुनाई गई है। इस गिरोह की गतिविधियों से लोगों में भय का माहौल था।

sherkhan alias shera sentenced to three and a half years in gangster act case fined rs 5000
गाजियाबाद की गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने शेरखान उर्फ शेरा को एक मामले में दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे 3 साल 7 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे दो महीने और जेल में रहना पड़ेगा। यह मामला 28 जुलाई 2022 को जीआरपी गाजियाबाद में दर्ज हुआ था। पुलिस ने बताया था कि इरफान उर्फ हाज और शेरखान उर्फ शेरा मिलकर एक गिरोह चलाते थे। यह गिरोह ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सामान चुराता था। इस चोरी से वे खूब पैसा कमाते थे और लोगों में डर फैलाते थे।

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि यह गिरोह यात्रियों को लूटकर अवैध तरीके से पैसे कमा रहा था। उनकी इन हरकतों से आम लोगों में काफी दहशत का माहौल था। कोर्ट ने इस मामले में शेरखान उर्फ शेरा को दोषी ठहराया है। उसे मिली सजा इसी बात का नतीजा है कि उसने अपराध किया और लोगों को परेशान किया। यह फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपराध करके समाज में अशांति फैलाते हैं। पुलिस ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके।