6 Thousand Fine For Injuring Person By Driving Car Negligently
टक्कर मारने पर 6 हज़ार जुर्माना
नवभारत टाइम्स•
टीलामोड़ थाना क्षेत्र में तेज और लापरवाही से कार चलाने वाले हरित को कोर्ट ने दोषी पाया है। हरित पर एक व्यक्ति को टक्कर मारने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। कोर्ट ने उसे 6 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
टीलामोड़ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को तेज और लापरवाही से कार चलाकर घायल करने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी हरित को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने उस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह घटना 15 मार्च 2020 को हुई थी, जब विपिन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि हरित ने अपनी सफेद स्विफ्ट डिजायर कार से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गया था।
कोर्ट के फैसले के अनुसार, हरित को दोषी ठहराया गया है। उस पर 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 15 मार्च 2020 को विपिन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर शुरू हुआ था। शिकायत में कहा गया था कि हरित ने अपनी कार से एक व्यक्ति को टक्कर मारी थी। इस टक्कर से वह व्यक्ति चोटिल हो गया था। इसके अलावा, हरित पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप था। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया है।