अविमुक्तेश्वरानंदने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

नवभारत टाइम्स

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने अग्रिम जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। याचिका में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को भी पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार है।

avimukteshwaranands anticipatory bail plea hearing in high court on allegations of minor sexual abuse
प्रयागराज: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। यह याचिका नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के आरोपों में झूंसी थाना पुलिस द्वारा कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई FIR के संबंध में है। याचिका में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को भी पक्षकार बनाया गया है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के आधार पर झूंसी थाना पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज की है। FIR में नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों का जिक्र है। इस FIR के खिलाफ ही दोनों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है।
याचिका में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी को भी शामिल किया गया है। इसकी एक कॉपी सरकारी दफ्तरों में भी जमा कर दी गई है। यह पूरा मामला अब कोर्ट में है और दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है।