परिवाद दर्ज करने का दिया आदेश

नवभारत टाइम्स

गाजियाबाद की एक अदालत ने अंकुर विहार थाना क्षेत्र के एक पारिवारिक और वैवाहिक विवाद में परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। बहू के इलाज के दौरान ससुराल पक्ष पर मारपीट और हंगामा करने का आरोप है। कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। यह घटना पारिवारिक कलह को दर्शाती है।

ghaziabad court order ruckus during daughter in laws treatment complaint to be registered in family dispute
गाजियाबाद की एक अदालत ने अंकुर विहार थाना क्षेत्र के एक पारिवारिक और वैवाहिक विवाद मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-1 ने अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तारीख तय की है। यह आदेश हरेंद्र कुमार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बहू के इलाज के दौरान उसके घरवालों ने गाली-गलौज, मारपीट और हंगामा किया था। कोर्ट ने अंकुर विहार थाना पुलिस से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी और पाया कि यह एक पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद का मामला है।

हरेंद्र कुमार ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि जब उनकी बहू का इलाज चल रहा था, तब उसके परिवार वालों ने खूब हंगामा किया। उन्होंने गाली-गलौज की और मारपीट भी की। इस शिकायत पर कोर्ट ने अंकुर विहार थाना पुलिस से पूरी जानकारी मांगी थी।
कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद यह पाया कि यह मामला घर-परिवार और शादी से जुड़े विवाद का है। इसलिए, कोर्ट ने हरेंद्र कुमार की अर्जी को परिवाद के तौर पर दर्ज करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।