Bank Manager Gets 4 Years In Jail Caught Red handed Taking Rs 25000 Bribe
25 हजार रिश्वत लेने में बैंक मैनेजर को 4 साल की जेल
Contributed by: Ankur.Tiwari|नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट, लखनऊ : सीबीआई की विशेष अदालत, गाजियाबाद ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सर्व यूपी ग्रामीण बैंक , माछरा (मेरठ) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक उमेश कुमार सिंघल को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई के अनुसार, 28 अप्रैल 2016 को दर्ज मामले में आरोप था कि उमेश कुमार सिंघल ने इंदिरा जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के पक्ष में 2.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत और वितरित करने के बदले शिकायतकर्ता से 28 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में बातचीत के दौरान सौदा 25 हजार रुपये पर तय हुआ। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और उमेश कुमार सिंघल को शिकायतकर्ता से 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 24 जून 2016 को आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा और जुर्माना लगाया।