वक्त पर पजेशन नहीं दिया, बिल्डर को देना होगा ब्याज

नवभारतटाइम्स.कॉम•
builder to face setback will have to pay 1080 interest for delayed possession
n NBT रिपोर्ट, सिविल लाइंस

फ्लैट का पूरा भुगतान लेने के बावजूद तय समय पर कब्जा नहीं देना बिल्डर को भारी पड़ गया। सेक्टर-109 स्थित ATS टूरमालीन प्रॉजेक्ट में करीब 27 महीने की देरी पर हरेरा ने बिल्डर ऑल्मंड इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को खरीदारों की जमा रकम पर 10.80 फीसदी सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश दिया है। अथॉरिटी ने बिल्डर को फ्लैट की कन्वेयंस डीड खरीदारों के नाम कराने के निर्देश भी दिए हैं। हरेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने सुनील चंद्रा और नीता चंद्रा की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ताओं ने प्रॉजेक्ट के टावर-3 में फ्लैट बुक किया था। इसकी बिक्री कीमत 1.44 करोड़ रुपये से अधिक थी, जबकि खरीदार बिल्डर को 1.51 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान कर चुके थे।

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