Two Revenue Officers Fined Rs 50000 For Delaying Rti Application Commission Orders Action
RTI का आवेदन लटकाया, दो राजस्व अधिकारियों पर जुर्माना
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT रिपोर्ट गुड़गांव: आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने के बजाय आवेदन को वर्षों तक लटकाना गुड़गांव के दो राजस्व अधिकारियों को भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन तहसीलदार दर्पण कम्बोज और नायब तहसीलदार सुशील कुमार पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ.अजय कुमार सूरा ने मामले के दाैरान अपने आदेश में पाया कि आरटीआई आवेदन को संबंधित विभाग में ट्रांसफर करने में अधिकारियों ने 3 साल 7 माह से अधिक का समय लगा दिया, जबकि नियम के अनुसार यह काम पांच दिन में होना चाहिए था। आयोग ने इस मामले में साफ किया कि देरी से आवेदन ट्रांसफर करने पर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह मामला 7 नवंबर 2022 को दाखिल आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता हरेंद्र ढींगरा के अनुसार आयोग पहले भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे चुका था।