10 Years Jail And Up To 50 Lakh Fine For Paper Leak New Law Implemented In Haryana
पेपर लीक पर होगी 10 साल की सजा, "50 लाख जुर्माना
नवभारतटाइम्स.कॉम•
n NBT न्यूज, चंडीगढ़
पेपर लीक रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू द पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट एक्ट अब हरियाणा सरकार ने भी लागू कर दिया है। उच्च शिक्षा महानिदेशक एस. नारायणन की ओर से शुक्रवार को इस संबंध में पत्र जारी किया गया। इसके तहत नकल करने, पेपर लीक या फर्जी एडमिट कार्ड/वेबसाइट बनाने वाले दोषियों के लिए जेल की न्यूनतम सजा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसके अलावा 50 लाख तक जुर्माना तय किया गया है।संगठित गिरोह या संस्थान के इसमें संलिप्त पाए जाने पर 7 से 10 साल कैद और कम से कम 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षा आयोजित करने वाली प्राइवेट एजेंसियों या कंपनियों के दोषी पाए जाने पर 5 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा, परीक्षा का पूरा खर्च भी वसूला जाएगा।