सुप्रीम कोर्ट ने पिनराई विजयन और परिवार के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह की रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने पिनराई विजयन और परिवार के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह की रोक लगाई
NewsPoint•
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और दामाद पीए मोहम्मद रियास से जुड़े रिश्वत मामले में जांच पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीनों को केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अपने कानूनी अधिकारों के दायरे में रहकर काम करने की सलाह दी गई है। मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े कथित भुगतान का है।
केरल हाई कोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। इसके बाद विजयन और उनके परिवार के सदस्यों ने इस आदेश को चुनौती देने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपील करने का अवसर प्रदान करते हुए FIR की जांच पर सात दिनों के लिए रोक लगा दी है। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द नहीं किया है। अदालत के दौरान ED को दूसरी जांच एजेंसियों के अधिकार में दखल नहीं देने की सलाह दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ED मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की अपनी कानूनी प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में राज्य की संबंधित एजेंसी को कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी।
मामले में यह आरोप लगाया गया है कि CMRL ने वीणा टी की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को ऐसी सेवाओं के बदले भुगतान किया, जिन पर जांच एजेंसियों ने सवाल उठाए हैं। इस तरह के आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उसका आदेश मामले के गुण-दोष पर अंतिम राय नहीं है। अब, केरल हाई कोर्ट की खंडपीठ इस अपील पर सुनवाई करेगी और उसके अनुसार आगे का फैसला लेगी। यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी गरमागरम चर्चा का विषय बना हुआ है।