सबरीमाला मंदिर सोने की चोरी: मुख्य पुजारी कंदारारू राजीवरू को जमानत मिली
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कोल्लम की अदालत ने सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी कंदारारू राजीवरू को सोने की चोरी के मामले में जमानत दे दी है। उन पर मंदिर से सोने के फ्रेम हटाने की जानकारी अधिकारियों को न देने का आरोप है। यह मामला तब सामने आया जब द्वारपाल की मूर्तियों और गर्भगृह के दरवाजों से सोने की चोरी का आरोप लगा।
कोल्लम, 18 फरवरी: कोल्लम की एक सतर्कता अदालत ने बुधवार को भगवान अयप्पा मंदिर से सोने की कथित चोरी के मामलों में शबरिमला के मुख्य पुजारी (तंत्री) कंदारारू राजीवरू को जमानत दे दी। राजीवरू पर द्वारपाल की मूर्तियों से सोना चुराने के मामले में 16वां और गर्भगृह के दरवाजों से सोना चुराने के मामले में 13वां आरोपी होने का आरोप है। विशेष जांच दल (एसआईटी) का कहना है कि राजीवरू को पता था कि मंदिर से सोने की परत चढ़े फ्रेम नियमों के बिना हटाए गए थे और उन्होंने 2019 में इसकी सूचना अधिकारियों को नहीं दी।
सूत्रों के अनुसार, राजीवरू को इन दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है। हालांकि, विस्तृत आदेश का इंतजार है। एसआईटी ने आरोप लगाया है कि मुख्य पुजारी को इस बात की जानकारी थी कि शबरिमला मंदिर से सोने की परत चढ़े फ्रेम निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना हटाए गए थे। उन्होंने 2019 में इस मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी।यह मामला तब सामने आया जब द्वारपाल (संरक्षक देवता) की मूर्तियों और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से सोने की चोरी का आरोप लगा। इस मामले में कंदारारू राजीवरू 16वें और 13वें आरोपी हैं। अदालत के इस फैसले से मामले में एक नया मोड़ आया है। विस्तृत आदेश आने के बाद ही इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी।