महागुन मिराबेला में एओए पंजीकरण शुरू करने का निर्देश

नवभारत टाइम्स

नोएडा की महागुन मिराबेला सोसायटी में एओए पंजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार गाजियाबाद को निर्देश दिया है कि वह निवासियों द्वारा निर्वाचित एओए के पंजीकरण आवेदन का त्वरित निस्तारण करें। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 के तहत पूरी की जाएगी। अदालत के इस आदेश से निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

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नोएडा की महागुन मिराबेला सोसायटी में अब एओए (एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स) का पंजीकरण हो सकेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को दिए अपने आदेश में गाजियाबाद के डिप्टी रजिस्ट्रार को यह निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि 10 मार्च 2024 को निवासियों द्वारा चुने गए एओए के पंजीकरण आवेदन पर जल्दी कार्रवाई की जाए। यह पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम, 2010 के नियमों के अनुसार ही पूरी की जाएगी।

इस फैसले से सोसायटी के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब वे अपने अधिकारों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। एओए के गठन से सोसायटी के रखरखाव और प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। डिप्टी रजिस्ट्रार को जल्द से जल्द इस मामले को निपटाने के लिए कहा गया है। यह सुनिश्चित करेगा कि निवासियों की चुनी हुई संस्था को कानूनी मान्यता मिले।