मुंबई में 17 वर्षीय लड़के ने कार से दंपत्ति को रौंदा, महिला की मौत और पति घायल

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मुंबई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई और उसके पति घायल हो गए। यह घटना शनिवार दोपहर को हुई जब एक 17 वर्षीय लड़के ने कार से दंपत्ति को टक्कर मार दी। पुलिस ने वाइन शॉप के मालिक, नाबालिग बेटे और मैनेजर को आरोपी बनाया है। मैनेजर गिरफ्तार हो चुका है।

mumbai woman dies husband injured in car accident due to 17 year old boys negligence
मुंबई में एक भयानक सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई और उसके पति को गंभीर चोटें आईं। यह दुखद घटना शनिवार दोपहर को हुई जब एक 17 साल का लड़का कार चला रहा था। उसने कार को अचानक तेज कर दिया और दंपत्ति को टक्कर मार दी।

यह हादसा शास्त्री नगर के रहने वाले सत्यवान कदम और उनकी पत्नी सुरेंद्रा कदम के साथ हुआ। सुरेंद्रा कदम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सत्यवान कदम घायल हो गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए Sion Hospital ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
इस मामले में, पुलिस ने संतोष वाइन के मालिक, उनके नाबालिग बेटे और वाइन शॉप के मैनेजर, राजेश ठाकुर को आरोपी बनाया है। पुलिस ने मैनेजर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। अभी यह साफ नहीं है कि कार संतोष वाइन शॉप के मालिक की थी या नहीं। पुलिस ने नाबालिग लड़के पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन उसे हिरासत में नहीं भेजा है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना दोपहर करीब 2:45 बजे हुई। ऐसा माना जा रहा है कि वाइन शॉप के मालिक का नाबालिग बेटा कार रिवर्स कर रहा था। तभी उसका नियंत्रण कार से हट गया और उसने सड़क पर चल रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी।

धरावी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक राजा बिडकर ने बताया, "पीड़ित सुरेंद्रा कदम, जो शास्त्री नगर की रहने वाली थीं, की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पति सत्यवान कदम घायल हो गए और उन्हें Sion Hospital ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमने कार के मालिक, नाबालिग लड़के पर मामला दर्ज किया है और मैनेजर ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच जारी है।"

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कार की चाबी नाबालिग को किसने दी, जबकि वह गाड़ी चलाना नहीं जानता था और उसे गाड़ी चलाने की इजाजत भी नहीं थी। पुलिस वाइन शॉप के मालिक और मैनेजर से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लापरवाही से मौत का कारण बनने, तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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