बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब के प्रभाव में ड्राइविंग करने वाली महिला को दो महीने की मेडिकल जमानत दी

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मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाली महिला को दो महीने की मेडिकल जमानत दी है। यह महिला एक राहगीर की मौत के मामले में आरोपी है। निचली अदालत द्वारा सह-यात्रियों को जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। महिला को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह मामला 13 सितंबर का है।

woman driving under influence of alcohol gets 2 months medical bail from bombay high court
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक राहगीर को कुचलकर उसकी जान लेने के आरोप में फंसी एक महिला को दो महीने की मेडिकल बेल दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब उसने देखा कि निचली अदालत ने पहले ही उसके सह-यात्रियों को जमानत दे दी थी, जिनकी इस घटना में भूमिका बहुत कम थी।

यह मामला 13 सितंबर का है। तब 30 वर्षीय भाविका दामा अपनी कार चला रही थी और उसके दोस्त कोरम भानुशाली और अनिकेत बंसोडे साथ में थे। Ghatkopar में Excel Arcade बिल्डिंग के पास, LBS रोड पर, Ghatkopar पुलिस स्टेशन से महज़ 200 मीटर की दूरी पर, सुबह करीब 6:15 बजे उनकी कार ने एक अज्ञात राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दामा और भानुशाली, बंसोडे को एक ऑटो रिक्शा में बिठाकर भागने में मदद कर रहे थे। तभी बिल्डिंग की कुछ महिला निवासियों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने दामा के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। वहीं, भानुशाली और बंसोडे पर आरोप लगाया कि वे नशे में गाड़ी चलाने वाले के साथ थे और घायल राहगीर की मदद नहीं की। उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन अगले दिन, दामा की मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने की पुष्टि होने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से तीनों न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इससे पहले, निचली अदालत ने भानुशाली और बंसोडे को सिर्फ कार में सह-यात्री होने के आधार पर जमानत दे दी थी।

दामा के वकील प्रभाकर पारसे ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी मुवक्किल निर्दोष है। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट में दामा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है। साथ ही, वह अस्थमा से भी पीड़ित है और उसे समय पर दवाएं लेनी पड़ती हैं। वहीं, सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है। आरोपी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई और मृतक की पहचान अभी तक स्थापित नहीं हुई है। कोर्ट ने पहले दामा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

हाल ही में, दामा ने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने उसकी मेडिकल स्थिति की समीक्षा करने के बाद उसकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि उसका पासपोर्ट पहले से जमा नहीं है, तो उसे तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। उसे ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने की भी मनाही है। कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता, गवाहों या मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश न करे।

दामा से यह भी कहा गया है कि वह ट्रायल में पूरा सहयोग करे। रिहाई के आठ दिनों के भीतर, उसे जांच अधिकारी को इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम और उस अस्पताल का विवरण देना होगा जहां उसका इलाज होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। उसके जमानत आदेश में कहा गया है, "एक अतिरिक्त शर्त के तौर पर, आवेदक को आदेश की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करना होगा।"

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