मछली पकड़ने पर हत्या: सरायकेला-खरसावां कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

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सरायकेला-खरसावां की एक अदालत ने मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में लखीराम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखीराम सिंह ने शिवचरण सिंह को पीट-पीटकर मार डाला था क्योंकि उसने तालाब से मछली पकड़ी थी। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सरायकेला-खरसावां की एक अदालत ने मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में लखीराम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सच्चिंद्र नाथ सिन्हा ने सुनाया। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना 12 दिसंबर, 2025 को हुई थी। लखीराम सिंह, जो एक तालाब का रखवाला था, शिवचरण सिंह नाम के व्यक्ति पर इस बात से भड़क गया कि उसने उसके तालाब से मछली पकड़ी थी। गुस्से में आकर लखीराम ने शिवचरण सिंह को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक हर्ष वर्धन ने इस सजा की पुष्टि की है।

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