पटना में दैनिक वेतन भोगियों की बल्ले-बल्ले: नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू, 4887 श्रमिकों को सीधा लाभ
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पटना में दैनिक वेतन भोगियों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी दरें लागू हो गई हैं। यह फैसला पटना नगर निगम के 4887 श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित यह नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगी। अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 424 रुपये मिलेंगे।
पटना में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नए न्यूनतम वेतन दरें लागू हो गई हैं। यह फैसला पटना नगर निगम (PMC) के तहत काम करने वाले लगभग 4,887 कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचाएगा, जो विभिन्न आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त हैं। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित यह नई दरें 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हैं, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को नवंबर महीने के बकाए के साथ बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और शहर की स्वच्छता सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
पटना नगर निगम में अब अकुशल श्रमिकों को प्रतिदिन 424 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 440 रुपये, कुशल श्रमिकों को 536 रुपये और अत्यधिक कुशल श्रमिकों को 654 रुपये मिलेंगे। यह बढ़ोतरी शहरी विकास और आवास विभाग तथा श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना के अनुसार की गई है।महापौर सीता साहू ने कहा, "मजदूरी में वृद्धि श्रमिकों के योगदान को स्वीकार करती है और उनकी दक्षता को बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे शहर की स्वच्छता सेवाओं में सुधार होगा।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त कर्मियों के लिए न्यूनतम मजदूरी से संबंधित सरकारी अधिसूचना के बाद उठाया गया है।
नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कर्मचारियों के मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों और निगम प्रबंधन के बीच नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और कुशल संचालन बनाए रखने के लिए समस्याओं का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया गया है। इस पहल से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे और भी बेहतर काम करेंगे, जिससे पटना शहर की सफाई व्यवस्था में और सुधार होगा।
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