आरक्षित अदालत ने 15 वर्षीय बेटी के बलात्कारी पिता को 20 साल की सजा सुनाई

TOI.in

अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही बेटी से रेप करने के गंभीर अपराध में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

father sentenced to 20 years for raping daughter big decision by pocso court
अजमेर की पोक्सो कोर्ट नंबर 2 ने एक पिता को अपनी साढ़े पंद्रह साल की बेटी से रेप करने के जुर्म में 20 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। यह घटना पिछले साल अगस्त में तब सामने आई जब लड़की की मां को इसका पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर संजीव कुमार तिवारी ने बताया कि लड़की की मां ने गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पति ने न सिर्फ उनकी बेटी के साथ रेप किया, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और 16 अक्टूबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
तिवारी ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 17 गवाह पेश किए और 23 दस्तावेज दिखाए। इनमें एफएसएल (FSL) रिपोर्ट भी शामिल थी। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।